सवाई माधोपुर। घर से अकेली नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सोनू रैगर को धारा 376 ( 3 ) भा.द.सं. के तहत बीस साल की कठोर कारावास की सजा व पचास हजार रूपया का जुर्माना लगाया है इसके अलावा धारा 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व पाच हजार रूपया का जुर्माना लगाया है इसी प्रकार धारा 366 ए में पांच साल की सजा व दस हजार रूपया का जुर्माना लगाया है जबकि अन्य आरोपी रतन माली को 354 ए भा.द.सं. व घारा 11/12 पॉक्सो के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व पाँच हजार रूप्या के जुर्माने से दण्डित किया है ।
परिवादी के अधिवक्ता अब्दुल हासिब ने बताया कि परिवादी पक्ष ने महिला थाना सवाई माधोपुर में मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट मे बताया कि दिनांक 10.06.2019 को समय करीब 12 पीएम को उसके परिवार वाले जनरल अस्पताल सवाई माधोपुर में गये हुए थे ओर घर पर उसकी नाबालिग पुत्री अकेली थी । शाम को 5 बजे घर पर आये तो उनकी बेटी घर पर नहीं मिली उस आस पास तलाश किया नहीं मिली मेरी बेटी से सोनू पुत्र बाबू रेगर निवासी रेगर मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर बातचीत करता था मेरी नाबालिग पुत्री को सोनू बहला फुसलाकर ले गया है सोनू का दोस्त स्तन सैनी ने भगाने में उसका साथ दिया है । जिस पर महिला थाना द्वारा नाबालिग को आरोपी सोनू के साथ कानोता जयपुर से दस्तयाब किया एवं रतन माली को गिरफतार कर पॉक्सो न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की , अमियोजन की ओर से 20 गवाहों के बयान दर्ज किये गये जिसमें न्यायालय द्वारा दोनो आरोपीगण को सजा सुनाई है । परिवादी पक्ष ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है ।